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लोकडाउन 3 में हरियाणा के कोनसे इलाको को क्या-क्या छूट

चंडीगढ़ : देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा हो गई है, जो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में भी 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन इस दौरान जनता को कुछ छूट मिलेगी, जैसे परिवहन, उद्योग आदि का संचालन। इस बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद जानकारी दी है।



मुख्यमंत्री ने शनिवार को लाइव टीवी पर 'हरियाणा आज' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते हरियाणा अन्य प्रांतों की तुलना में ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 364 कोरोना के केस हैं जिनमे से 241 स्वस्थ हो गये हैं और 124 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भी लॉक डाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है। उन्होंने अपने सम्बोधन में बताया कि प्रदेश के हर जिले को तीन प्रकार के जोन  ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन  में बांटा गया है। 


ग्रीन जोन में व्यक्तिगत तौर पर चलने वाले सभी उद्योगों को छूट दी गई, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और धार्मिक स्थल इत्यादि बंद रहेंगे। इस जोन में बस सेवा को भी 50 प्रतिशत क्षमता की सवारियों को लेकर चलने की छूट दी गई है। चार पहिया वाहनों को भी ड्राइवर के साथ दो सवारियों के साथ चलने की छूट है। दो पहिया वाहनों को भी चलने की सहमति दी गई है लेकिन रेल, मेट्रो, अंतर्राजीय बस सेवा और विमान सेवा बंद रहेंगी। 

ऑरेंज जोन में बस सेवा के अलावा सभी सेवाएं ग्रीन जोन जैसी ही होंगी। रेड जोन में नाई की दूकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, रिक्शा, ऑटो और टैक्सी इत्यादि को चलाने पर प्रतिबंध होगा। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक चीज़ों को छोड़ कर सब बंद रहेगा। 

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