आदेशों में अकेली दुकान , पड़ोस की दुकान, आवासीय स्थलों की दुकाने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों की दुकानें , बाजार , मार्किट तथा मार्किट काॅम्पलैक्स खोलने के लिए दिन तथा समय निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए दुकानों की तीन श्रेणियां -ए, बी , तथा सी बनाई गई हैं।

 ‘ए‘ श्रेणी में आवश्यक वस्तुए जैसे - आटा चक्की, राशन, दूध/डेयरी, फल व सब्जियों , कैमिस्ट आदि,  ग्रोसरी स्टोर, किरयाना , मीट तथा पोल्ट्री को रखा गया है, जो प्रतिदिन प्रातः 7ः30 बजे से सांय 6ः30 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसी प्रकार,  कोरियर तथा पोस्टल सर्विसिज, कृषि उपकरण, पोल्ट्री अथवा पशु चारा व फीड, खाद व बीज, वैटनरी सर्विस आदि को भी ‘ए‘ श्रेणी में रखा गया है और ये दुकाने भी प्रतिदिन प्रातः 7ः30 बजे से सांय 6ः30 बजे तक खोली जा सकती हैं।
इसी प्रकार, ‘बी‘ श्रेणी की दुकानों व सेवाओं में प्लम्बर, इलैक्ट्रीशन्स, फैन, कूलर, एसी रिपेयर आदि सेवाएं ,साइकिल स्टोर व रिपेयर, इन्वर्टर बैटरी, जैनसेट आदि इलैक्ट्राॅनिक्स जैसे-कम्प्यूटर, लैपटाॅप, मोबाइल, घड़ी आदि की दुकाने तथा उनकी रिपेयर , फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज , वाटर प्यूरिफायर, रैफ्रिजिरेटर, एलईडी, माइक्रोवेव, ओवन, स्टोव व गैस स्टोव आदि तथा इनकी रिपेयर की दुकानें , कंस्टक्शन मैटिरियल, हार्डवेयर और पैंटस, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिम्बर, ग्लास आदि तथा इनसे संबंधित कार्यों की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक खोली जा सकती हैं।

इसी प्रकार ‘सी‘ श्रेणी में रखी गई दुकानों के लिए भी तीन दिन निर्धारित किए गए हैं। इनमें गिफट शाॅप व टाॅय स्टोर, बैग और सूटकेस शाॅप, आप्टीकल शाॅप, रेडीमेड गारमेंट अथवा कपड़ों की दुकानें , बर्तनो व क्रोकरी की दुकानें, ड्राई क्लीनर शाॅप, ज्यूलरी शाॅप, बैडिंग और फर्नीचर की दुकानें मंगलवार,वीरवार और शनिवार को प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक खोली जा सकती हैं।
इन तीन श्रेणियों में यदि कोई दुकान कवर नही हुई हो तो संबंधित एसडीएम की सहमति से उसे ‘सी‘ श्रेणी में रखा जा सकता है और वह उसी अनुसार खुलेगी। 
आदेशों में नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पालिकाओं को आदेश दिए गए हैं कि वे दुकानदारों तथा वहां पर आने वाले ग्राहकों के बीच स्टैंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। सभी दुकानदार अथवा ट्रेडर एसोसिएशन अथवा मार्किट एसोसिएशन नगर निगम या नगरपालिका अथवा पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करके दुकानों के सामने श्रेणी (बी और सी) अलग रंग की मार्किंग करने की संभावनाओं पर काम कर सकते हैं

 ताकि दुकानों की पहचान करने तथा इन आदेशों को लागू करने में आसानी रहे। आदेशों मे सभी प्रतिष्ठानों के लिए उनके सामने पैंट से स्थाई मार्किंग करवाने के लिए भी कहा गया है और यह मार्किंग 6 फीट की दूरी पर होनी चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। 
वाहनों की भी उपयुक्त स्थानों पर अलग-अलग पार्किंग करवाने की जिम्मेदारी गुरूग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, एसडीएम अथवा इंसीडेंट कमांडर सोहना व पटौदी को दी गई है। वे इन आदेशों की पालना के लिए निरीक्षण टीमों का गठन करेंगे। 
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।